चौकी बेलगहना थाना कोटा जिला बिलासपुर छ.ग.
दिनांक 25.05.2026
*10 वर्षीय नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपी पर बेलगहना पुलिस का प्रहार।*
*घटना के चंद घण्टों में आरोपी गिरप्तार*
धारा- 64 बीएनएस, 04,06 पाक्सो एक्ट
*नाम आरोपी रंजीत यादव उर्फ दउआ पिता मुन्ना यादव उर्फ तिरथराम उम्र 20 वर्ष साकिन सक्तीबहरा चौकी बेलगहना थाना कोटा जिला बिलासपुर*
विवरणः- दिनांक 23.05.2026 की शाम आरोपी रंजीत यादव 10 वर्षीय पीड़िता बालिका को घुमाकर लाने का झांसा देकर अपने मोटरसायकल में बैठाकर ले गया। और बेलगहना चौकी क्षेत्रान्तर्गत सक्तीबहरा में सुनसान खेत में ले जाकर बालिका से जबरन अनाचार कर दुसरे दिन सुबह बालिका को उसके घर छोड़ दिया, रात भर तलाश के उपरान्त जब परिजन घर लौटे तो पीड़ित बालिका ने अपने परिजनों को घटना के संबंध में बतलाया जिस पर दिनांक 24.05.2026 को पीड़िता के परिजनों ने थाना कोटा जाकर घटना के संबंध में लिखित शिकायत दर्ज करायी। जिस पर थाना कोटा में आरोपी रंजीत यादव के विरूद्ध अपराध धारा 64 बीएनएस एव 04,06 पाक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर घटना चौकी बेलगहना क्षेत्र का होने से डायरी प्राप्त कर घटना के संबंध में तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों उमनि एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय रजेनश सिंह को अवगत कराकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण मधुलिका सिंह, अनुविभागीय पुलिस अधिकारी नुपुर उपाध्याय से दिशानिर्देश प्राप्त कर विवेचना प्रारम्भ की गई। लगातार पतासाजी उपरान्त आरोपी रंजीत यादव को पकडकर कार्यवाही की जा रही थी, कार्यवाही के दौरान आरोपी पुलिस को चकमा देकर जंगलों की ओर भाग गया आरोपी की तलाश हेतु तत्काल पुलिस टीम के द्वारा घेराबंदी की गई, घना एवं विस्तृत जंगल होने से आरोपी को खोजने में कठनाई होने पर ड्रोन की मदद ली जाकर आरोपी को जंगल से घेराबंदी कर पकड़ा गया। आरोपी रंजीत यादव के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने से अपराध में प्रयुक्त मोटर सायकल जप्त कर आरोपी को घटना के चन्द घण्टो बाद ही बेलगहना पुलिस के द्वारा तत्परता पूर्वक कार्यवाही करते हुये दिनांक 25.05.2026 को विधिवत गिरप्तार किया गया है। उक्त कार्यवाही में चौकी बेलगहना के सभी स्टाफ का महत्वपूर्ण योगदान रहा।













